इंदौर हाई कोर्ट खंडपीठ ने 7 साल की मासूम बालिका के साथ, उसके स्कूल से उसे अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की फाँसी की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया एवं न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र शुक्ला ने अपने फैसले में लिखा कि यह वीभत्स घटना है व नाबालिग बच्चो के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए फाँसी बरकार रखना आवश्यक है।
शासन की और से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने व आरोपियों की और से वरिष्ठ अधिवक्ता जेड ए खान व न्यायमित्र अमित दुबे ने पक्ष रखा।