क्या सस्ता क्या महंगा
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है। इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था।
GST SLAB पहले 4 प्रकार के टैक्स स्लैब 5 / 12 / 18 / 28 % थे
GST से जुड़ी कुछ अहम बातें

सरकार ने कहा कि पान, मसाला, सिगरेट कोल्ड्र ड्रिंक्स समेत अनेक टोबोको प्रोडक्ट्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।
इसके अलावा, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी होगा। इसके अलावा, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और कार्बोनेटेड ड्रिंक भी 40% के दायरे में आएंगे।
GST काउंसिल ने बुधवार को फुटवियर और कपड़ों की कीमत पर टैक्स में राहत देने का फैसला किया है।
सूत्रों के मुताबिक, 2,500 रुपये तक के फुटवियर और कपड़ों पर अब 5 फीसदी GST लगेगा, जो पहले 1,000 रुपये तक की सीमा पर था।
1,000 रुपये से ऊपर के सामान पर 12 फीसदी GST लगता था। अब 1000 रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया है।
इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से फ्री किया जा सकता है।
वहीं जीवन रक्षक दवाओं की दरों में कटौती की जा सकती है। इसके साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी के 5 फीसदी स्लैब में रखा जा सकता है।
किसी के मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर इस कदम से किन चीजों के दाम घटेंगे और आम आदमी को इसका फायदा किस तरह से मिलेगा.
अब सरकार की ओर से सस्ते होने वाले सामान की बाकायदा लिस्ट जारी हो चुकी है. इस लिस्ट के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि जीएसटी दरें घटने के बाद किचन से लेकर अन्य जरूरी चीजों तक कौन-कौन से सामान सस्ते हो जाएंगे.
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद हुए ऐलानों पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र के सभी जीएसटी प्रस्तावों को परिषद द्वारा मंजूरी मिलने पर खुशी है।
5 और 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे ये प्रोडक्ट्स
एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे।
डाई फ्रूट्स, अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी और शुगर क्यूबस जैसे कई सामान 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
इसके अलावा, सीमेंट पर 28 फीसदी के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। 1200 CC के अंदर आने वाली कारें और 350 CC के अंदर आने वाली बाइक पर जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी, जबकि मिड साइज कारों पर जीएसटी की दर 40 फीसदी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हेयर ऑयल, साबुन, बार, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वियर पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि यूएचटी दूध और ब्रेड पर जीएसटी की दर जीरो होगी।
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