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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 2 जून तक करना होगा केजरीवाल को सरेंडर ।

दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई । सुप्रीम कोर्ट ने  कहा कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें 1 जून तक जमानत दी।

पीठ ने यह भी कहा 

दरअसल खंडपीठ ने कहा कि शराब नीति मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया और केजरीवाल को लगभग डेढ़ साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।

दरअसल केजरीवाल  3 मई को सुनवाई के दौरान बेंच ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार करने की इच्छा जताई थी। बाद की तारीखों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा अंतरिम जमानत देने का कड़ा विरोध किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ “सबूत” है और चुनाव प्रचार अंतरिम जमानत देने पर विचार करने का मानदंड नहीं होना चाहिए।

हालांकि, खंडपीठ ने कहा था कि वह निर्वाचित मुख्यमंत्री का मामला देख रही है, न कि कोई आदतन अपराधी और आम चुनाव 5 साल में केवल एक बार होते हैं। 7 मई को सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से सुझाव दिया कि यदि वास्तव में अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया गया तो केजरीवाल को आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव होगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले खंडपीठ ने ED से केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में सवाल किया था, जो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद की गई।

सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि खंडपीठ को जमानत के लिए शर्तें लगानी चाहिए जैसे कि उन्हें प्रेस से बात नहीं करनी चाहिए और आखिरी तारीख पर आत्मसमर्पण करना चाहिए। केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया कि उन्हें परिणाम घोषित होने की तारीख 4 जून तक जमानत दी जाए। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होग

 CASE TITLE अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) 5154/2024

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