जबलपुर हाईकोर्ट खंडपीठ का कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण फैसला पर स्वत संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई जीवन रक्षक रेंडेसिमर इंजेक्शन की सप्लाई और अन्य दवाइयों की सप्लाई को सुनिश्चित करें।
गरीब और आर्थिक रूप से अक्षम मरीजों के इलाज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की अगुवाई में डिविजन बेंच ने रिट पिटिशन का निराकरण करते हुए तय समय अवधि में ऑक्सीजन जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था ना सिर्फ सरकारी बल्कि निजी अस्पताल और नर्सिंग होम तक मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट 10 मई तक अपना रिप्लाई में फाइल करना होगी।