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डॉन फ़िल्म का डायलॉग खाइके पान बनारस वाला सभी को याद होगा लेकिन लॉक डाउन में पान को तरस गए पान के शौकीन उनके लिए खुश खबर … इंदौर कलेक्टर ने सशर्त पान की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की..?

नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी ग्राहक पान की दुकान पर खड़ा होकर पान सिगरेट का सेवन नही करेगा।

पान की दुकान पर पीकदान नहीं रखे जावेंगे
वर्तमान में इन्दौर शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील होने से इन्दौर में आम जन हेतु विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ शनैः-शनैः प्रारंभ किया जा रहा है।

इसी क्रम में पान दुकानों को संचालित करने हेतु कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए सशर्त दुकान खोलने की अनुमति दी है।

इन शर्तों का पालन करना होगा क्रेता ओर विक्रेता को

🔸शहर में नगर निगम में पंजीकृत समस्त पान दुकाने प्रातः 10 से साय 8 बजे तक संचालित हो सकेगी।

🔸 यह कि संचालित समस्त पान दुकानों पर टेक-अवे (TAKE-AWAY)/ टेक होम(TAKE HOME) के सिद्वान्त पर होगी।
🔸 कोई भी ग्राहक इन दुकानों पर खड़े नहीं रहेंगे, अपने सामग्री कय उपरान्त दुकान से तत्काल प्रस्थान करना होगा।
🔸 पीकदान इन दुकानों पर नहीं रखे जावेंगे।
🔸 किसी भी पान दुकान पर कोई भी व्यक्ति खड़े होकर पान खाना अथवा
सिगरेट का सेवन नहीं करेगा। सभी सामग्री पार्सल कर दी जावेगी।
🔸पान-सिगरेट अथवा इन दुकानों से विकय की
जाने वाली सामग्री को बाय-हैण्ड विक्रय नहीं किया जावेगा ।
🔸 विक्रेता केता
को अपने हाथों से उसके हाथों में नहीं देगा इस हेतु व्यवस्था बनाई जावे।
🔸 उदाहरण स्वरूप केता एवं विक्रेता के मध्य कोई भी सुविधाजनक वस्तु (प्लेट
इत्यादि) रखी जावे जिसमें विक्रेता विक्रय की जाने वाली सामग्री (पान, सिगरेट
इत्यादि) रख दे तथा वहाँ से विकेता उसे उठा लें अथवा पेपर नैपकिन का उपयोग किया जावे।
🔸 सोशल डिस्टेंसिंग/मास्क/ सेनेटाईजर का उपयोग किया जावेगा।
🔸 दुकान पर ढक्कनयुक्त पैर से संचालित कचरा पात्र रखा जावेगा। इसी प्रकार
राशि प्राप्त करने हेतु एक पृथक से पात्र रखा जाना अनुसंशित है।
🔸 पान लगाने हेतु उंगली का उपयोग नहीं करते हुए किसी धातु का उपयोग किया
जाना होगा।
🔸उक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर क्षेत्रीय अपर जिला दण्डाधिकारी अथवा क्षेत्रीय
अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकान को बंद करवाया जा सकेगा।
🔸- कंटेनमेंट झोन में गतिविधियों पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी।
🔸- रविवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में पान दुकाने बंद रहेंगे।
🔸यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।

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